प्रदूषण की वजह से लगाया प्रतिबंध – सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन के चलने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध प्रदूषण की बढ़ती समस्या को ध्यान में रख कर लगाया गया है. यदि आप दिल्ली के रहने वाले है और आपके पास 10 साल पुराना डीजल वाहन और 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि हम आपको इससे बचने का रास्ता बता रहे है.
ये करें अपने पुराने वाहन का- यदि आपके पास 10 साल पुराना डीजल वाहन और 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन है. तो आप अपने वाहन को दूसरे प्रदेश में बेच सकते है. इसके लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर सकते है. यहां आपको अपने पुराने वाहन की अच्छी डील मिल सकती है.
केवल इन जिलों के लिए मिलेगी NOC – आप दिल्ली में रजिस्टर्ड 10-15 साल पुराने डीजल वाहन को किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर या बेचना चाहते हैं तो कुछ राज्यों के कुछ जिलों में ही ऐसा कर सकते हैं. राजस्थान और मेघालय के सभी जिलों में आप ऐसे वाहनों को ट्रांसफर कर सकते हैं अथवा बेच सकते हैं. इसके अलावा बिहार के 18 जिलों के लिए आप एनओसी प्राप्त कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में भी आप एनओसी प्राप्त कर सकते हैं. पश्चम बंगाल में केवल बीएस-4 वाहनों के लिए ही एनओसी प्राप्त किया जा सकता है.