नई दिल्ली. भारत में ट्रैफिक रूल्स तोड़ना काफी आम बात है. बाइक या कार चलाते वक्त कई बार अनजाने में भी ट्रैफिक नियम टूट जाते हैं. ऑनलाइन चालान सिस्टम शुरू होने के बाद कई बार चालान कट जाता है और ड्राइवर को इसकी जानकारी भी नहीं होती है. चालान को निपटाने में शामिल असुविधाजनक और लंबी-चौड़ी प्रोसेस की वजह से अधिकांश समय हम ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करते हैं.
इस डिजिटल युग में ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए लंबी-लंबी लाइनों में खड़ा होना बीते दिनों की बात हो गई है. यातायात कानूनों को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने ई-चालान सिस्टम शुरू कर दिया है. यहां आपको ऐसी प्रोसेस बताने जा रहे हैं, जिससे आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि हमारे व्हीकल का चालान कटा है या नहीं. अगर चालान कटा भी है तो आप उसका आसानी से घर बैठे भुगतान कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- एक बार चार्ज करने पर 420 किमी चलती है ये इलेक्ट्रिक बाइक, 40 मिनट में हो जाती है चार्ज
इस तरह पता कर सकते हैं ई-चालान स्टेटस
सबसे पहले आप echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. अब वेबसाइट पर मौजूद चेक चालान स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करें. आपको स्क्रीन पर चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) के ऑप्शन दिखाई देगा. यहां पर आपको वाहन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. अब आपको यहां अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना होगा. ‘Get Detail’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका चालान कटा है या नहीं.
घर बैठे इस तरह भर सकते हैं चालान
ई-चालान भरने के दो तरीके हैं. आप ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस जाकर भी ई-चालान भर सकते हैं. या फिर आप ऑनलाइन भी ई-चालान का भुगतान कर सकते हैं. अगर रेड लाइट, अधिक स्पीड, हेलमेट न पहनने और बिना ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के ड्राइविंग करने के कारण आपका ई-चालान कट गया है तो आप उसे आसानी से ऑनलाइन भर दें.
पारदर्शिता बढ़ाना है मकसद
ई-चालान सिस्टम शुरू करने का सरकार का पहला टारगेट भारतीय नागरिकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाना और सर्विस में सुधार करना है. इसके अलावा सीसीटीवी ई-चालान सिस्टम भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
Tags: Auto News, Autofocus, Traffic fines, Traffic rules
FIRST PUBLISHED : June 19, 2022, 15:46 IST